रांची, झारखंड। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हमले के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए警方 ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कई धाराओं के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें कई प्रकार के हथियार एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया था। इस हमले में किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इसे संगठित और योजनाबद्ध हमला बताया जा रहा है।
पुलिस उपायुक्त रजत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो सीधे तौर पर इस हमले में शामिल थे। उनसे ज़ोरदार पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों के मकसद और किसी अन्य साजिश का पता लगाया जा सके।” उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों के पास से कुछ असलहा और संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय युवकों के रूप में हुई है जिनकी चरित्र और पृष्ठभूमि की जांच जारी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी इस संदर्भ में सहयोग करने की अपील की है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सके।
राज्य सरकार ने इस घटना के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रकार की हिंसा के लिए किसी भी समूह को जगह नहीं दी जाएगी। सरकार ने सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
इस हमले के विरोध में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसके पीछे होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोग भी इस घटना के बाद अपने सुरक्षा की चिंता जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
पुलिस इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा होगा। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
Author: UP 24.in
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